बारां मंडी में गेहूं आवक को लेकर नया रूटचार्ट लागू:ट्रैक्टर-ट्रॉली शहर में प्रतिबंधित; मंडी में रात 10 से सुबह 10 बजे तक एंट्री

बारां में कृषि उपज मंडी में गेहूं सहित अन्य जिंसों की बढ़ती आवक को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने नया रूटचार्ट लागू किया है। यह निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई एक संयुक्त बैठक में लिया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, यातायात प्रभारी, मंडी सचिव, व्यापार संघ ‘क’ वर्ग और व्यापार मंडल के पदाधिकारी शामिल थे। मंडी सचिव हरिमोहन बैरवा ने बताया कि बैठक में किसानों के वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत कृषि जिंस से भरी हुई कोई भी ट्रैक्टर-ट्रॉली मंडी के मुख्य गेट से प्रवेश नहीं करेगी। खाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियां सब्जी मंडी वाले गेट से होकर मांगरोल की ओर जाएंगी। उन्होंने बताया कि मंडी के मुख्य गेट से शाहबाद, अटरू, झालावाड़ रोड और अन्ता की ओर जाने वाले वाहन आरओबी होते हुए पुलिस लाइन रोड से निकलेंगे। साथ ही, किसी भी प्रकार की खाली या भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मंडी प्रांगण में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के प्रवेश का समय रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। बैठक में पुलिस प्रशासन ने बड़ा बालाजी, फतेहपुर नाका और अंबेडकर सर्किल पर चेक पोस्ट लगाने का निर्णय लिया है। अटरू, झालावाड़ रोड और कोटा रोड से आने वाले सभी किसान वाहनों को गजनपुरा से रीको इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए मेलखेड़ी रोड से पीछे गेट नंबर-2 से मंडी में प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार, शाहबाद की ओर से आने वाले किसान वाहनों का प्रवेश फतेहपुर टोल नाके से माथना-माथनी और गोपालपुरा होते हुए माथना तिराहे से गेट नंबर-2 से रहेगा। मांगरोल की ओर से आने वाले भरे हुए किसान वाहन भी गेट नंबर-2 से ही मंडी में प्रवेश करेंगे। मंडी सचिव बैरवा ने बताया कि इन नई व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य शहर में जाम की स्थिति को रोकना और किसानों को मंडी तक सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है।

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