धौलपुर में करीब 9 साल पुराने दूध टैंकर लूट मामले में न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी रणवीर उर्फ रोहित को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि यह घटना 11 अप्रैल 2017 को हुई थी। दूध टैंकर के ड्राइवर राम लखन ने मनियां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, टवेरा गाड़ी में सवार पांच आरोपियों ने उसे रोककर टैंकर लूट लिया था और ड्राइवर को बंधक बना लिया था। आरोपी दूध से भरे टैंकर को मनियां थाना क्षेत्र से अपने साथ ले गए थे। पीड़ित ड्राइवर ने इस मामले में देवेंद्र, रणवीर, ओमवीर, कुलदीप और ऋषिमोहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने साक्ष्यों की कमी के कारण आरोपी ऋषिमोहन, ओमवीर और कुलदीप को बरी कर दिया। वहीं, आरोपी रणवीर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले का एक अन्य आरोपी देवेंद्र अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। न्यायालय के इस फैसले से मामले में एक आरोपी को कड़ी सजा मिली है।


