सिरोही की एनडीपीएस कोर्ट की न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने गांजा तस्करी के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सिरोही कोतवाली थाने की पुलिस ने 22 दिसंबर 2017 को हाईवे मोबाइल प्रभारी की सूचना पर ब्यावर-पिंडवाड़ा फोरलेन स्थित टनल के पास से दो लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपी उदयपुर के विकरणीय निवासी हैदर और नवाब खान के पास से 6 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने 12 जून 2018 को जांच पूरी कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया।


