कपूरथला मेयर चुनाव विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली:वकीलों की हड़ताल के चलते फैसला; MLA राणा गुरजीत ने दायर की थी याचिका

कपूरथला नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के विवादित चुनाव मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई टल गई। पंजाब और हरियाणा में वकीलों की हड़ताल के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही प्रतिवादी संख्या 6 से 29 तक के सभी 24 पार्षदों को नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। सुनवाई टलने का मुख्य कारण पंजाब और हरियाणा में वकीलों की चल रही हड़ताल है। वकील एलडीसी/एलएडीसी (LADC) सिस्टम के विरोध में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। बार एसोसिएशन ने 29 और 30 जुलाई को कार्य बहिष्कार का आह्वान किया था। इसके चलते 30 जुलाई को भी अदालतों में वकीलों की हड़ताल रही। 8 जुलाई को हुए नगर निगम कपूरथला के चुनाव उल्लेखनीय है कि कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह और अन्य कांग्रेसी पार्षदों ने इस साल 8 जुलाई को हुए नगर निगम कपूरथला के मेयर चुनाव को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की शक्तियों पर रोक लगा दी थी। साथ ही कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर को नगर निगम का कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट और ऑडियो स्क्रिप्ट मांगी अदालत ने 8 जुलाई को हुई चुनाव प्रक्रिया और उसकी वीडियोग्राफी में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL), चंडीगढ़ भेजा है। कोर्ट ने CFSL से फ्रेम-बाय-फ्रेम फॉरेंसिक रिपोर्ट और ऑडियो स्क्रिप्ट मांगी है।

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