हाईकोर्ट से टेरर फंडिंग मामले में अरुण गोप को मिली जमानत

पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में सह अभियुक्त अरुण गोप की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने अरुण गोप को राहत प्रदान करते हुए जमानत प्रदान कर दी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निरंजन कुमार ने पैरवी की। दरअसल, एनआईए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में मामले में ट्रायल चल रही है। अरुण गोप करीब 7 वर्षों से जेल में है। मामले में एनआईए कोर्ट में ट्रायल के दौरान 120 गवाहों को प्रस्तुत किया जा चुका है।

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