सड़क दुर्घटनाओं में कीमती जिंदगियों को बचाने के मकसद से मालेरकोटला के डिप्टी कमिश्नर-कम-चेयरमैन, जिला सड़क सुरक्षा समिति विराज एस. तिड़के ने जिला निवासियों से एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील अपील की है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि हादसों में घायलों की मदद के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आएं और केंद्र सरकार की ‘पी.एम. राहत योजना’, ‘हिट एंड रन मुआवजा योजना’ और ‘राह-वीर योजना’ का लाभ उठाएं। डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि हादसे के बाद पहला 24 घंटा—जिसे ‘गोल्डन आवर’ कहा जाता है—किसी भी इंसान की जान बचाने के लिए सबसे कीमती होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत राहत और मदद का पूरा दायरा तय किया गया है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी हादसे की सूरत में तुरंत आपातकालीन नंबर 112 या 108 पर कॉल करें, घायल को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। जानिए पूरी योजना के बारे में मदद करने वाले को नहीं होना पड़ेगा परेशान रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (RTO) करनबीर सिंह छीना ने बताया कि ‘गुड समैरिटन’ (नेक आदमी) नियमों के तहत मदद करने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की अनावश्यक पुलिस जांच या कानूनी पछड़े में नहीं फंसाया जाएगा। घायल को अस्पताल पहुँचाने के बाद वह तुरंत जा सकता है। पुलिस और अस्पताल की पुष्टि के बाद इनाम की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रान्सफर (PFMS) कर दी जाएगी।


