सवाई माधोपुर के भारी वाहनों मालिकों के लिए एक जरूरत की खबर है। परिवहन विभाग की ओर से भारी वाहनों का अग्रिम कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। निर्धारित तारीख के बाद टैक्स जमा नहीं हो सकेगा। 15 में मार्च के बाद परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। 15 के बाद वाहन होंगे सीज
जिला परिवहन अधिकारी पी.आर. मीणा ने जिला परिवहन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में संचालित सभी भारी वाहनों (ट्रक ट्रेलर) के मालिकों को सूचित किया है कि जिन वाहन मालिकों ने उनके वाहनों का कर 15 मार्च तक वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा नहीं करवाया, उनके खिलाफ अभियान चलाकर वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि वाहन मालिक अपने भार वाहनों ट्रक ट्रेलर का टैक्स 15 मार्च से पहले वाहन 4.0 पर ऑनलाइन जमा करवाएं।
ऑनलाइन टैक्स जमा करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो जिला परिवहन कार्यालय में अधिकारियों, कर्मचारियों से मिलकर तुरंत समस्या का समाधान करवाएं, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगर वाहन मालिक 15 मार्च के बाद टैक्स जमा करवाता है तो टैक्स पर पैनल्टी लग जाएगी। उन्होंने बताया कि वाहन मालिक टैक्स पर पैनल्टी से बचने के लिए 15 मार्च से पहले ऑनलाइन माध्यम से टैक्स जमा करवाए।


