पुरुलिया रोड में बीकॉम की छात्रा के साथ हुई छेड़खानी मामले में आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसके लिए लोअर बाजार थाना की पुलिस ने अब आम लोगों से सहयोग मांगा है। पुरुलिया रोड इलाके में पुलिस ने आरोपी के पोस्टर फोटो के तौर पर बंटवाए हैं। आम लोगों से उसके बारे में जानकारी मांगी है कि कहीं भी आरोपी दिखता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। सहयोग करने वाले के लिए पुलिस ने इनाम देने की घोषणा भी की है। छात्रा सोमवार की दोपहर दो बजे जब कालेज से अपने घर जा रही थी, उसी दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के साथ आरोपी ने गाली-गलौज भी की थी और देख लेने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकला था। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल-कॉलेज के सामने गश्त बढ़ाने की मांग की : झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राजधानी में छात्राओं के साथ लगातार हो रही छेड़खानी की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। संघ की ओर से सरकार से विधि व्यवस्था में सुधार करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में आग्रह किया गया है कि राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और स्कूल-कॉलेज के पास पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ताकि छात्राएं सुरक्षित महसूस कर सकें। स्थानीय लोगों ने कहा- पुरुलिया रोड में अक्सर आता है आरोपी छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी युवक अक्सर पुरुलिया रोड में आता-जाता है। वहां के दुकानदारों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने भी अपने गुप्तचरों को पुरुलिया रोड के साथ-साथ आसपास के इलाकों में लगा रखा है, ताकि उसके बारे में जानकारी मिल सके। हालांकि घटना के बाद से वह फरार चल रहा है। वीडियो व फोटो में छेड़छाड़ कर सोशल साइट पर वायरल करने वालों पर सीआईडी करेगा कार्रवाई सोशल साइट पर वीडियो व फोटो को एडिट कर उसे अश्लील बना वायरल करने के मामले रांची में भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सीआईडी को दी गई है। सोशल साइट पर ऐसे वीडियो व फोटो डालने के मामले में सीआईडी के साइबर थाना में भी हाल में मामले दर्ज हुए हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि किसी के वीडियो या फोटो या फोटो से छेड़छाड़ कर उसे अश्लील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सीआईडी को जिम्मेदारी दी है। सोशल साइट पर भी दर्ज हो सकता है केस डीजीपी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति फेसबुक पर अश्लील फोटो अपलोड करता है तो इस मामले के लिए फेसबुक नहीं, बल्कि फोटो अपलोड करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होगा। लेकिन यह भी प्रावधान है कि जब पुलिस फेसबुक को नोटिस के जरिए बताएगी कि फोटो अश्लील है और इसे तुरंत हटाना चाहिए, तो उसे हटाना होगा। इसके बावजूद अगर कोई सोशल साइट उस फोटो को नहीं हटाता है तो उस पर आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत केस दर्ज करने का प्रावधान है।


