उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विभागीय अफसरों को ट्रैक एंड ट्रेस की व्यवस्था को शत-प्रतिशत लागू करने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि खुदरा उत्पाद दुकानों में चोरी की जवाबदेही प्लेसमेंट एजेंसी की है। उन्होंने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्लेसमेंट एजेंसी के बैंक गारंटी अथवा प्रतिभूति जमा राशि से वसूली के भरोसे नहीं रहे बल्कि बकाया राशि की जानकारी होते ही वसूली की कार्रवाई करें। एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर शराब की बिक्री पर कड़ाई से रोक लगाने का निर्देश दिया। उत्पाद मंत्री ने बुधवार को सभी जिलों के सहायक आयुक्त उत्पाद, अधीक्षक उत्पाद एवं मुख्यालय के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में यह बात सामने आई कि एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री करने पर प्लेसमेंट एजेंसियों से 58 लाख एवं दुकानदारों से 9.75 लाख रुपए जुर्माने की वसूली की गई।


