राजिम| नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी विजय दुबे को 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। पीड़िता को 5 लाख रुपए देने के निर्देश दिए गए। विशेष लोक अभियोजक एचएन. त्रिवेदी ने बताया िक 19 अप्रैल 2023 को पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया िक बच्ची किराना सामान खरीदकर लौट रही थी। तभी आरोपी विजय दुबे ने उसे अकेला पाकर जबरदस्ती अपने घर के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। राजिम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने अपराध साबित करने के लिए 20 गवाहों के बयान कराए। विशेष न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने कहा िक यह अपराध समाज की व्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। इसलिए आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी जाती है। इसके अलावा न्यायालय ने पीड़िता को हुए शारीरिक और मानसिक आघात को देखते हुए 5 लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया।


