22 दिसंबर तक हथियार लेकर नहीं चल पाएंगे:निकाय चुनाव को लेकर डीसी मोहाली ने जारी किए आदेश, SSP करवाएंगे पालन

पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निगम व नगर काउंसिल चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। इसको लेकर प्रशासन सख्त हो हो गया। मोहाली की डीसी कम जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन की तरफ से 22 दिसंबर तक जिले की सीमाओं पर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। कोई भी व्यक्त अगर इस संबंधी नियम को तोड़ता है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसएसपी को इस संबंधी आदेशों का पालन करवाने के बारे में कहा है। आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार मोहाली जिले में कुछ नगर काउंसिलों पर चुनाव हो रहे हैं। आज शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा।ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाहता है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न सके। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से BNSS की धारा-163 के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया गया कि गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ और तेज लगाने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है। यह आदेश 22 तारीख तक जारी किए गए। ईवीएम से होगा मतदान, तैयारियां पूरी निकाय चुनाव में इस बार में 21 दिसंबर को होगी। वही मतदान सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक रहेगा। उसी दिन चुनावी नतीजे आएंगे। इस दोर नगर निगम में 381 सदस्य चुने जाएंगे। वहीं नगर परिषदों में 598 सदस्य चुने जाएंगे। कानून व्यवस्था के लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है। एक मतदान केंद्र पर 3 व्यक्ति होंगे। अगर 2 मतदान केंद्र हैं, तो वहां 2 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। वहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पोलिंग बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात करने के आदेश दिए है। वहीं, कल पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना होगा।

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