अंबिकापुर के होटल व्यवसायी को शापिंग मॉल में कमरा देने के नाम पर 12.35 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी को सरगुजा पुलिस ने दुर्ग से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नए बन रहे शापिंग मॉल में दो कमरे देने के नाम पर 14 लाख 35 हजार रुपये बतौर एडवांस लिया था, जिसमें से दो लाख रुपये उसने वापस कर दिए थे। ठगी की शिकायत होटल व्यवसायी ने मणिपुर थाने में दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक, नमनाकला निवासी अशोक गुप्ता ने मणिपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2022 में शुभम बिहार मंगला, बिलासपुर निवासी रासपाल सिंह बागड़िया उनके लक्ष्मी होटल में आ कर रुका था। काफी दिनों तक होटल में रूकने के दौरान दोनों के बीच अच्छी जान-पहचान हो गई थी। रासपाल सिंह बागड़िया के द्वारा अशोक गुप्ता को अंबिकापुर देवीगंज रोड में जमीन का एग्रीमेंट कागज और साईड का नक्शा दिखा कर अंबिकापुर में एक शॉपिंग मॉल बनवाने की जानकारी दी गई। एडवांस में लिए रुपये, नहीं बनाया मॉल
रासपाल सिंह बागड़िया ने अशोक गुप्ता को शापिंग मॉल में दो कमरे देने का झांसा दिया एवं पैसों की जरूरत बताते हुए बतौर एडवांस 14 लाख 35 हजार रुपये ले लिया। उसने बतौर गारंटी आईडीएफसी बैंक का चेक दिया गया था। यहां कोई मॉल नहीं बनाया गया। दिसंबर 2024 तक रासपाल सिंह ने अशोक गुप्ता को दो लाख रुपये ही वापस किया। शेष रकम 12 लाख 35000 रूपये वापस नहीं मिलने पर अशोक गुप्ता ने रासपाल सिंह बागड़िया से संपर्क किया तो उसका मोबाईल भी बंद मिला। मामले में अशोक गुप्ता ने मणिपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी रासपाल सिंह के खिलाफ धारा 420 का अपराध दर्ज किया था। दुर्ग से पकड़ा गया आरोपी
मणिपुर थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि विवेचना के दौरान रासपाल सिंह बागडिया को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुआ। मामले में पुलिस ने आरोपी रासपाल सिंह बागडिया (50) को दुर्ग से हिरासत में लिया। आरोपी के कब्जे से मारुती सुजुकी कंपनी की सियाज कार क्रमांक सीजी/27/एम/2597 एवं 01 नग मोबाईल जब्त किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।


