महासमुंद के स्टील प्लांट हादसे पर कार्रवाई:श्रम विभाग की टीम ने किया निरीक्षण, प्रबंधन को सुरक्षा के निर्देश; ठेकेदार को नोटिस

छत्तीसगढ़ के महासमुंद स्थित करणी कृपा पॉवर मिनी स्टील प्लांट में हुए हादसे की जांच शुरू हो गई है। दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बिलासपुर अश्वनी पटेल और श्रम पदाधिकारी डी.एन. पात्र ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कारखाना अधिनियम के तहत दुर्घटना स्थल की जांच की गई। प्लांट प्रबंधन को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए। हादसे में इंजीनियर समेत तीन लोग झुलस गए थे 22 मार्च को प्लांट के डस्ट सेटलिंग चेंबर में हुए हादसे में एक इंजीनियर समेत तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। अधिक मात्रा में डस्ट पानी में गिरने से गर्म पानी के छींटे उड़े थे। घायलों का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। श्रम विभाग ने ठेकेदार मेसर्स जवाहर इंटरप्राइजेस की भी जांच की। यह जांच न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 और संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के तहत की गई। निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है।

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