एनडीपीएस कोर्ट सिरोही की विशिष्ट जज रूपा गुप्ता ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए डोडा-पोस्त तस्कर को एनडीपीएस एक्ट में दोषी घोषित करारा देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है। लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला के अनुसार 3 मई 2018 को अनादरा थानाधिकारी ने शिव शक्ति होटल के सामने हाईवे पर बाड़मेर डिपो की प्रतापगढ़ से बाड़मेर जा रही बस को चैक किया। बस में आरोपी बीरबल राम के कब्जे से ड्राइवर सीट के पीछे रखे तीन बोरों में से कुल 34 किलोग्राम अवैध डोडा-पोस्त बरामद किया गया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ 7 मई 2018 को विशिष्ट कोर्ट एनडीपीएस सिरोही में आरोप पत्र पेश किया था। जिस पर वाद-विवाद और लोक अभियोजक डॉ.लक्ष्मण सिंह बाला के तर्कों से सहमत होकर विशिष्ट जज रूपा गुप्ता ने आरोपी बीरबल राम को दोषी घोषित करते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है।


