पत्नी और उसके प्रेमी सिपाही को आजीवन कारावास:एसिड अटैक में पति की हत्या का मामला, 2.90 लाख का जुर्माना भी

पाकुड़ व्यवहार न्यायालय ने एक एसिड अटैक मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक शमीम शेख की पत्नी यासमीन बीवी और उसके प्रेमी सिपाही नंदकिशोर सिन्हा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने दोनों आरोपियों को तीन अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही अन्य धाराओं में 5 वर्ष, 3 वर्ष और 10 वर्ष की सजा भी सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर कुल 2 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शमीम शेख पर एसिड हमला हुआ था मामला 2010 का है, जब महेशपुर थाना क्षेत्र के बीरकिट्टी गांव निवासी शमीम शेख पर एसिड हमला हुआ था। इस घटना में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि एसिड यासमीन के प्रेमी सिपाही नंदकिशोर ने फेंका था। मृतक शमीम शेख ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि उनकी पत्नी और उसके प्रेमी ने उन पर हमला किया है।

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