झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को राज्य के माध्यमिक शिक्षकों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति (एसीपी) का लाभ नहीं दिए जाने के मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के सयुक्त सचिव मुरारी प्रसाद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को बताया कि झारखंड सरकार राज्य के सभी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दे रही है। स्कूलों के गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी एसीपी का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है जो उचित नहीं है। अदालत को बताया गया कि बिहार में भी शिक्षकों को एसीपी का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार शिक्षकों को यह लाभ नहीं दे रही है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


