भगवा पार्टी का प्रयास, श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दर लागू करने का कलेक्टर ने दिया आदेश
अनूपपुर। भारतीय गण वार्ता पार्टी जिलाध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ सूरज राठौर द्वारा 19 मार्च 2025 को दिए गए ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए अनूपपुर जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा दिनांक 24 मार्च 2025 को शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू करने हेतु आदेशित किया गया है।
जिलाध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ भारतीय गण वार्ता (भगवा) पार्टी सूरज राठौर के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर अनूपपुर को ध्यानाकर्षण कराया गया था कि मध्यप्रदेश शासन, इंदौर का श्रमायुक्त, शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों कर्मचारियों हेतु दिनांक 01 अक्टूबर 2024 प्रभावशील दरें अनुसूची (क) के अनुसार अनुसूचित की गई हैं। म.प्र.वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ठ 6 के नियम 43 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 के लिये अनुसूची (क) के आधार पर दरें अधिसूचित की जाती हैं। जिसके आधार पर कई जिलों के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू कर दी गई है।इस हेतु अनूपपुर जिले के शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों (अकुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, उच्च कुशल) कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू की जाए जिसका लाभ जल्द से जल्द समस्त गरीब शासकीय दैनिक वेतन भोगी कुशल, अकुशल, अर्द्धकुशल, उच्च कुशल सभी श्रेणी के श्रमिकों तथा कर्मचारियों को प्राप्त हो सके।


