लुधियाना|एडिशनल सेशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने युवती से दुष्कर्म और हत्या के दोषी दुगरी निवासी संबोध दास को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 87 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 28 फरवरी 2021 को थाना डिवीजन नंबर 5 में दर्ज हुआ था। कोचर मार्केट निवासी शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी 26 फरवरी को फिरोज गांधी मार्केट इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। 27 फरवरी को संबोध दास ने उसके घर आकर कहा कि बेटी जहां जाना चाहती थी, वहां पहुंच गई है और पुलिस को कुछ न बताया जाए। संदेह होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में उसने कबूला कि युवती नौकरी के संबंध में उसके पास आई थी। उसने दुष्कर्म कर हत्या कर दी और शव खेत में फेंक दिया। पुलिस ने शव बरामद कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।