भास्कर न्यूज । राजनांदगांव कांग्रेस भवन से लगी दुकानों में जारी तोड़फोड़ की कार्रवाई में रोक लग गई है। न्यायालय भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा इस संबंध में स्थगन आदेश जारी किया गया है। आवेदक एवं किराएदार मुकेश पिता राजकुमार गुप्ता अध्यक्ष कांग्रेस भवन व्यापारी संघ जय स्तंभ चौक ने इस न्यायालय में आवेदन पेश किया था। भवन स्वामी अनावेदकगण कांग्रेस भवन ट्रस्ट मंडल व अन्य द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार, विधिक आदेश के आवेदक व्यापार संघ कर दुकानों को तोड़ा जा रहा है। अनावेदकगण द्वारा किसी भी न्यायालय से आवेदक व्यापार संघ के किराएदारों के निष्कासन का कोई भी आदेश प्राप्त नहीं किया गया है। भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की अनुसूची 3 में प्राप्त अधिकार को सुरक्षित किए जाने के लिए तथा अनावेदक द्वारा किए जा रहे कृत्य को तत्काल अस्थाई रुप से रोके जाने का आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया। व्यापारी संघ की किराएदारी में जयस्तंभ चौक में स्थित दुकानों पर अनावेदकगण द्वारा तोड़फोड़ को रोके जाने की मांग पर आवेदन किया गया था। प्रथम दृष्टया भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 की अनुसूची 3 के उल्लंघन की संभावना को देख तथा न्याय की निष्पक्षता का संतुलन बनाए रखने कथित किरायाशुदा वाद परिसर में उभयपक्ष को यथा स्थिति बनाए रखे जाने तथा किसी प्रकार के तोड़-फोड़ नहीं करने अस्थाई स्थगन आदेश जारी किया गया है। तोड़फोड़ करने से कांग्रेस भवन से लगी दुकानों को पहुंच रही थी क्षति।


