चंबा में 2 नशा तस्करों को 10-10 साल की जेल:1-1 लाख का जुर्माना भी लगा, पिट्ठू बैग से चरस मिली

चंबा में चरस तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को 10-10 साल की जेल और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर एक-एक साल की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह की कोर्ट ने सुनाया है। पहला मामला 4 मार्च 2023 का है। चंबा-तीसा मार्ग पर कोटी पुल के पास पुलिस नाके पर एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। आरोपी रूप सिंह के पिट्ठू बैग से पुलिस ने 1 किलो 109 ग्राम चरस बरामद की। मामले में 15 गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। दूसरा मामला 9 फरवरी 2023 का है। भरमौर-पठानकोट हाईवे पर तुन्नूहट्टी बैरियर पर एक कार से 1 किलो 510 ग्राम चरस बरामद हुई। कार में सवार जीत सिंह, डोगरा और अशरफ में से चालक जीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। चरस कार की चालक सीट के नीचे रखे कैरी बैग से मिली। इस मामले में 19 गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। दोनों मामलों की पैरवी सहायक न्यायवादी अनिल शर्मा ने की। कोर्ट ने दोनों मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है।

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