नारायणपुर | ग्राम पंचायत आतरगांव में संचालित राशन दुकान संचालक, विक्रेता के द्वारा समय पर डीडी जमा नहीं करना, मीटिंग में उपस्थित नहीं होना, ई-केवायसी नहीं किया जाना तथा विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। जिसके कारण छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2018 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राशन दुकान को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर ग्राम पंचायत आतरगांव के राशनकार्ड हितग्राहियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न सामग्री इत्यादि की प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायत तारागांव में आगामी आदेश के लिए संलग्न किया गया है।