रेपिस्ट को 10 साल कारावास की सजा:3 साल पहले खेत पर अकेली देखकर महिला से किया था रेप

विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने बुधवार को महिला से बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेशकुमार शर्मा ने बताया कि इस केस में दोषी सोनवा निवासी प्रहलाद पुत्र गंगाराम गुर्जर है। उसके खिलाफ एक महिला ने मेहंदवास थाने में करीब तीन साल पहले मामला दर्ज कराया था। उसमें बताया कि पीड़िता 15 सितम्बर 2022 को खेत पर काम कर रही थी। उसका पति परिवारिक काम से बाहर गया था। इस दौरान प्रहलाद खेत पर लगे तारों को लांघ कर आया और उसके साथ बलात्कार किया। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। यह मामला जिला एवं सेशन न्यायालय से पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह तथा 22 दस्तावेज पेश किए। न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। उसमें प्रहलाद गुर्जर को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

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