लूट व छिनतई में सजायाफ्ता तीन सड़क लुटेरों की सजा बरकरार, याचिका खारिज

रांची | लूट और छिनतई के आरोप में सजायाफ्ता तीन सड़क लुटेरों की सजा न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने बरकरार रखी है। तीनों की ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील सुनवाई के पश्चात अदालत ने खारिज कर दी है। प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने बीते 21 जनवरी को तीनों सड़क लुटेरे अरसलान अंजार, मो. कैफ उर्फ टेना(दोनों इटकी के तिरबिंडा चौक निवासी) तथा अनगड़ा थाना क्षेत्र निवासी अक्षय शर्मा को दोषी करार कर तीन-तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी सजा को चुनौती देते हुए तीनों ने न्यायायुक्त की अदालत में याचिका दाखिल की थी। सड़क लूट की घटना सज्जन पोद्दार के साथ 16 मई 2023 की सुबह 9:30 बजे घटी थी। घटना के दिन सज्जन पोद्दार अपने मोटरसाइकिल से लालगंज से सिल्ली जा रहे थे। चम्हाटी के पास तीनों आरोपी सज्जन पोद्दार को घेर लिया और चाकू से प्रहार करते हुए उसे जख्मी कर दिया था। इसके बाद तीनों अभियुक्त उनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटकर भाग गए। स्थानीय लोग जख्मी हालत में सज्जन को रिम्स में भर्ती कराकर इलाज कराया। सज्जन पोद्दार नेप्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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