दौसा नगर परिषद के वार्ड-17 में उपचुनाव:9 जनवरी को वोटिंग-काउंटिंग, निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी

दौसा नगर परिषद के वार्ड नं. 17 के सदस्य पद के उप निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेन्द्र कुमार ने बताया- नगर निकायों के उप चुनाव माह दिसम्बर-2024 के अन्तर्गत संदर्भित हैं। लोक सूचना जारी करने की तिथि 26 दिसम्बर, नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 दिसम्बर को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक, नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 31 दिसम्बर को सुबह 10.30 बजे से है। अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि 02 जनवरी 2025 को दोपहर 3 बजे तक, चुनाव चिह्न का आवंटन 03 जनवरी को, मतदान की तिथि एवं समय 9 जनवरी 2025 को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक एवं मतगणना की तिथि 10 जनवरी 2025 को सुबह 9 बजे से निर्धारित की गई है। बता दें कि करीब तीन माह पूर्व भी नगर परिषद के उपचुनाव की घोषणा की गई थी। जिसके बाद निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन मतदान से एक दिन पहले चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था। उस वक्त वोटर लिस्ट अपडेट नहीं होने को चुनाव स्थगित करने का कारण बताया गया था।

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