पंजाब सरकार ने राज्य में सभी पेट शॉप और डॉग ब्रीडर के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए पशुपालन विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब डॉग्स, कैट्स और पक्षियों की खरीद-फरोख्त करने वालों को पंजाब पशु कल्याण बोर्ड से जुड़ना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फील्ड में तैनात वेटरनरी अफसरों को दुकानदारों से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. अमरीक सिंह ने बताया कि जिले में सभी पेट शॉप मालिकों और डॉग ब्रीडरों से जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई है, ताकि भविष्य में कोई कानूनी परेशानी न हो। इसके साथ ही जिला और तहसील स्तर पर पशु कल्याण समितियों के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन समितियों में पशुपालन विभाग, पुलिस, वन व वन्य जीव सुरक्षा, स्थानीय सरकार विभाग और एनजीओ प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समितियां पशुओं पर अत्याचार से जुड़ी शिकायतों की जांच कर कार्रवाई कर सकेंगी। सरकार का मकसद प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट को सख्ती से लागू करना है।