कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने शुक्रवार को वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी हनुमना श्रीकांत त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। श्रीकांत त्रिपाठी को धान उपार्जन केन्द्र गौरी का नोडल अधिकारी बनाया गया था। कलेक्टर के गुरुवार को निरीक्षण के समय श्रीकांत त्रिपाठी अनुपस्थित पाए गए थे। साथ ही खरीदी केन्द्र में कई अव्यवस्थाएं मिली। व्यवस्थाएं ठीक न होने के कारण धान का उपार्जन बाधित हुआ। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में श्रीकांत त्रिपाठी का मुख्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय हनुमना रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। समिति प्रबंधक और प्रशासन को कारण बताओ नोटिस कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने सेवा सहकारी समिति गौरी के प्रशासन दुर्गेश मिश्रा एवं समिति प्रबंधक मनीष दहायत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना की ओर से गत दिवस सेवा सहकारी समिति गौरी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहने के कारण बड़ी संख्या में कृषक तौल का इंतजार करते हुए पाए गए। साथ ही केन्द्र में बिना सील और बिना स्टेक लगी बोरियां व्यवस्थित पाई गईं, जिस पर कलेक्टर ने तीन दिवस में कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।


