धर्मशाला में व्यापारियों को लेना होगा ट्रेड लाइसेंस:10 अप्रैल से रोजाना 1 हजार जुर्माना, 5 साल के लिए 500 रुपए फीस

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला नगर निगम ने व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। नगर निगम आयुक्त जफर इकबाल ने बताया कि व्यापारियों को 10 अप्रैल 2025 तक लाइसेंस लेना होगा। पहले यह समय सीमा 5 अप्रैल थी। व्यापारिक संगठनों के अनुरोध पर इसे 5 दिन बढ़ाया गया है। लाइसेंस की फीस 500 रुपए निर्धारित की गई है। पहले सालाना ली जाती थी फीस यह लाइसेंस 5 साल तक वैध रहेगा। पहले यह फीस सालाना ली जाती थी। लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यापारियों पर प्रतिदिन 1 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दाड़ी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हर्ष ओबेरॉय ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह कानून 2021 में बना था। चार साल तक इसे लागू नहीं किया गया। अब तीन दिन में लाइसेंस बनवाने का दबाव बनाना गलत है। व्यापारियों ने जताई आपत्ति उन्होंने छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारियों के लिए एक जैसी फीस पर भी आपत्ति जताई है। नगर निगम का कहना है कि यह कदम शहरी प्रशासन को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। निगम ने व्यापारियों को लाइसेंस प्रक्रिया में मदद का भी आश्वासन दिया है।

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