दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन एवं नवसृजन कर प्रारूप प्रकाशित किया है। प्रारूप प्रकाशित होने के बाद एक माह की अवधि 6 मई तक जन साधारण आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्टर ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 एवं 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार पंचायत समितियां तथा 89 ग्राम पंचायतों का नवसृजन किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन एवं पुनर्गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि महवा पंचायत समिति का पुनर्गठन कर खोहरा मुल्ला, दौसा, सिकंदरा एवं नांगल राजावतान पंचायत समितियों का पुनर्सीमांकन कर आलूदा, लालसोट का पुनर्गठन कर शिवसिंहपुरा तथा बांदीकुई, बसवा एवं बैजूपाड़ा का पुनर्सीमांकन कर बडियाल कलां पंचायत समिति का नवसृजन किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन एवं नवसृजन का प्रारूप प्रकाशित होने के एक माह की अवधि 6 मई तक जन साधारण आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।


