छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक और दो रुपये के सिक्के न लेने वाले दुकानदारों पर खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा। जिला कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने बुधवार को आदेश जारी किया है। इसके तहत दुकानदारों को एक और दो रुपये के सिक्के लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकानदार इन सिक्कों को लेने से मना करता है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सिक्कों की महत्ता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए ये सिक्के कानूनी मुद्रा हैं। इनका उपयोग करना अनिवार्य है। कलेक्टर ने दुकानदारों से अपील की है कि वे इन सिक्कों को स्वीकार करें। इससे आम जनता को परेशानी नहीं होगी। जिले के सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे भारतीय मुद्रा के सभी सिक्के स्वीकार करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


