सिंप्लेक्स कास्टिंग की डायरेक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज:दुर्ग में जमीन खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा; संगीता शाह पर एक करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

दुर्ग जिले की सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता केतन शाह को एक करोड़ रुपए की ठगी के मामले में राहत मिलती नहीं दिख रही है। उन्होंने तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। पुलगांव थाना पुलिस ने सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता केतन शाह के खिलाफ एक करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ विशाल रि-रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विशाल केजरीवाल ने शिकायत दर्ज कराई है। इस पर पुलिस ने संगीता केतन शाह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ऐसी जमीन का सौदा…जहां रास्ता ही नहीं विशाल ने अपनी शिकायत में बताया कि संगीता शाह ने उनके साथ ऐसी जमीन का सौदा किया, जिसका मौके पर कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सूर्य विहार कॉलोनी, जुनवानी निवासी सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता केतन शाह से मुलाकात की और 24 जून 2022 को पुलगांव में उनकी 0.081 हेक्टेयर जमीन को खरीदने का सौदा तय किया था। एक करोड़ रुपए की राशि एडवांस दी सौदा तय हो जाने के बाद विशाल ने संगीता केतन शाह को दो बार में एक करोड़ रुपए की राशि एडवांस के तौर पर दी थी। इकरारनामा के अनुसार भूमि का पंजीयन सीमांकन के बाद उसके नाम पर होना तय हुआ। इसके अलावा इकरारनामे में जमीन के पश्चिम में रोड रास्ता होना बताया गया, लेकिन मौके पर जमीन के पश्चिम में रोड रास्ता नहीं मिला। रास्ता ना होने के कारण इकरारनामा शुदा जमीन का पंजीकृत बयनामा नहीं हुआ। इस पर विशाल ने संगीता को इकरारनामा के अनुसार जमीन में रोड रास्ता की व्यवस्था करने के लिए कई बार निवेदन किया। इसके बाद भी संगीता ने कोई इंतजाम नहीं किया। पुलगांव थाने में दर्ज कराया धोखाधड़ी का मामला इसके बाद विशाल ने 16 जनवरी 2025 को अनावेदिका से खुद मिलकर इकरारनामा के अनुसार जमीन के पश्चिम भाग पर रोड रास्ता की व्यवस्था करने की बात कही, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद विशाल ने पुलगांव थाने में संगीता केतन शाह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया।

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