भास्कर संवाददाता | डूंगरपुर राज्य सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक, बालिकाओं को राहत देने लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की घोषणा की गई है। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के निर्देश 2024 जारी किए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक अशोक शर्मा ने बताया कि राज्य के ऐसे बालक-बालिका जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं, उन बालकों को समुचित इलाज, देखभाल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के प्रावधान के साथ-साथ पीड़ित बालक-बालिकाओं और उनके परिवारों को समय पर निरंतर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें संबल प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों 0-18 वर्ष तक आयु के बच्चों को प्रमाणीकरण के आधार पर 50 लाख रुपए का निशुल्क इलाज और 5 हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। योजना राज्य में क्रियान्वयन के लिए डूंगरपुर जिले के सीएमएचओ से समन्वय कर दुर्लभ बीमारी से पीड़ित ऐसे बच्चों का चिह्निकरण करवाकर एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा।


