रांची| झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से गैंग रेप के सजायाफ्ता ऋषि तिर्की की क्रिमिनल अपील की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तिर्की ने जमानत याचिका वापस लेने का आग्रह किया। इसे देखते हुए अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। ऋषि तिर्की की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल करके सजा को निलंबित रखते हुए जमानत देने का आग्रह कोर्ट से किया गया था। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला ओझा ने पैरवी की। मालूम हो कि रांची की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से सामूहिक बलात्कार के मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। छात्रा के साथ 2019 में एक किशोर सहित 12 युवकों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था।


