मंडला में एनएसयूआई नेता की हत्या के दोषियों को सजा:4 आरोपियों को उम्रकैद, एक को 7 साल की कैद; सभी पर 40,500 का जुर्माना

मंडला की विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) ने गुरुवार को एनएसयूआई महासचिव सोनू परोचिया हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चार मुख्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हैप्पी उर्फ मयूर यादव, आयुष यादव, विपिन मरकाम और पीयूष मरावी को धारा 302, 120-बी, 307, 201, आयुध अधिनियम और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी पाया गया। पांचवें आरोपी रवि यादव को आयुध अधिनियम के तहत 7 साल का कठोर कारावास दिया गया है। घटना 26 जून 2020 की रात की है। दिगम्बर उर्फ दिग्गू अपने दोस्तों के साथ साहिल परोचिया का जन्मदिन मनाने पोंड़ी महाराजपुर स्थित मटरू ढाबा गए थे। वापसी पर गुरुद्वारा महाराजपुर ब्रेकर के पास बोलेरो में सवार हैप्पी यादव और उसके साथियों ने दिगम्बर की स्कूटी को टक्कर मारी। सोनू परोचिया स्कूटी से गिर गया। हैप्पी ने उसे गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय सोनू की मृत्यु हो गई। थाना महाराजपुर में अपराध क्रमांक 195/20 के तहत मामला दर्ज किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी सरमन सिंह ठाकुर ने अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी की। पर्याप्त साक्ष्य और तर्कों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। यह मामला वर्ष 2020 में बड़ी सुर्खियां बना था। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंडला जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी।

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