देवली-उनियारा विधानसभा उप चुनाव के मतदान के दिन हुए उपद्रव, आगजनी के मामले में आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा पर पुलिस की ओर से लगाए आरोपों पर शनिवार को होने वाली बहस टल गई है। नगरफोर्ट थाने में दर्ज 167/24 केस के मामले में नरेश मीणा पर लगे आरोपों पर बहस अब 23 अप्रैल को होगी। शनिवार को SC,ST कोर्ट में होने वाली चार्ज बहस वकीलों की हड़ताल के चलते टल गई। ऐसे में कोर्ट ने अगली तारीख 23 अप्रैल दी है। बता दें कि 13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। इसमें समरावता गांव के लोगों ने उनके गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रखा था। उस समय निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा भी ग्रामीणों की मांग वाजिब बताते हुए ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गया था। मतदान बहिष्कार के बावजूद तीन लोगों के जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी के थप्पड़ मार दिया था। दूसरे दिन 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया था। फिर कोर्ट के आदेश पर 15 नवंबर को जेल भेज दिया था। इस मामले में पहले उनियारा और टोंक डी जे कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जहां से जमानत ख़ारिज हो चुकी है। गत दिनों इस केस को नरेश मीणा के वकील ने प्रार्थना पत्र लगाकर इस केस को SC,ST कोर्ट में ट्रांसफर करवा लिया था। जहां शनिवार को नरेश मीणा पर पुलिस की ओर से लगाए चार्ज पर बहस होनी थी, लेकिन आज वकीलों की हड़ताल होने से बहस नहीं हुई है । इसके लिए कोर्ट से 23 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है ।


