डोडा चूरा तस्करी के मामले में 1 लाख का जुर्माना:11 गवाहों के बयान और 78 दस्तावेज पेश करने के बाद एनडीपीएस कोर्ट का फैंसला,10 साल काकठौर कारावास

अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया हैं।कोर्ट ने डोडा-तस्करी के मामले में आरोपी महावीर जाट को दोषी करार करते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं वहीं कोर्ट ने दोषी को 1 लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि मांडलगढ़ थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर 19 सितंबर 21 को गश्त पर थे। मांडलगढ़ दशहरा मैदान पहुंचने पर वहां एक डैटसन गोप्लस कार हाइवे पर दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली। कार को चेक करने पर उसमें प्लास्टिक के सात कट्टों में 153 किलो डोडा चूरा मिला। साथ ही कार में एक मोबाइल भी मिला था। पुलिस ने डोडा- चूरा सहित कार व मोबाइल जब्त किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया, जिसकी अग्रिम जांच तत्कालीन बीगोद थाना प्रभारी ने की थी। जांच अधिकारी ने मोबाइल नंबर के आधार पर शाहपुरा के लक्ष्मीपुरा निवासी महावीर जाट को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कोर्ट में केस की ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से महावीर पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए 11 गवाहों के बयान और 78 दस्तावेज पेश किये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले में आरोपी महावीर को 10 साल की कैद ओर 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया हैं।

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