उपभोक्ता फोरम का फैसला:राजनांदगांव में 10 रुपये ज्यादा वसूलने पर दुकान को देना होगा 15 हजार का जुर्माना

राजनंदगांव जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शुभम केमार्ट प्राइवेट लिमिटेड ने एक ग्राहक से एबीस तेल की खरीद में 10 रुपये अधिक वसूले थे। इस मामले में आयोग ने दुकान को 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला सुनील मानिकपुरी का है, जिन्होंने दुकान से एबीस तेल खरीदा था। तेल के पाउच पर कीमत 675 रुपये प्रिंट था, लेकिन काउंटर पर उनसे 685 रुपये लिए गए। इस पर उन्होंने 28 नवंबर 2024 को उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। 10 रुपये की वापसी के साथ 10,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस ने संयुक्त रूप से फैसला सुनाया। दुकान को 10 रुपये की वापसी के साथ 10,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया गया है। यह राशि 21 अप्रैल 2025 से 45 दिनों के भीतर 6% वार्षिक ब्याज के साथ देनी होगी। राजनंदगांव उपभोक्ता आयोग लंबित मामलों के निपटारे में तेजी ला रहा है। अध्यक्ष प्रशांत कुंडू के नेतृत्व में आयोग का लक्ष्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल करना है। आयोग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खरीदारी करते समय बिल और प्रिंट रेट जरूर चेक करें।

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