रांची | ऊषा मार्टिन को अवैध तरीके से आवंटित खदान मामले में चार्जशीटेड तीसरे आरोपी कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (एवीपी) नंदकिशोर पटौदिया ने शनिवार को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। साथ ही जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी नंदकिशोर पटौदिया को 50000 के दो निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। इस मामले में अब तक तीन आरोपी राज्य के तत्कालीन खनन निदेशक इंद्र देव पासवान, तत्कालीन खान सचिव अरुण कुमार सिंह व नंदकिशोर पाटौदिया ने सरेंडर कर जमानत प्राप्त कर ली है। मामले में कोर्ट ने 6 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है।


