पति की हत्या के जुर्म में पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद

पति की हत्या के जुर्म में दोषी प|ी अंजली देवी और उसके प्रेमी राज मुंडा को अपर न्यायायुक्त द्वितीय मनीष रंजन की अदालत ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राशि जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त एक साल जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने दोनों आरोपियों को 19 दिसंबर को दोषी करार दिया था। खेलगांव स्थित गाड़ीगांव निवासी अंजली देवी ने प्रेमी राज मुंडा के साथ मिलकर अपने पति राजू मिर्धा की हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार, राजू मिर्धा और अंजली ने प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद राजू रांची में ही रहकर काम करने लगा था। कुछ दिनों बाद वह काम करने गुजरात चला गया। जहां पांच से छह महीने में एक बार परिवार के पास आता था। इधर, राजू मिर्धा के गुजरात जाने के बाद अंजली की दोस्ती नामकुम के लालखंटगा निवासी युवक राज मुंडा से हो गई। राज मुंडा महिला के घर आने-जाने लगा। बाद में राज मुंडा व अंजली के बीच शारीरिक संबंध बना। फिर अंजली ने राज मुंडा से शादी करने का मन बनाया। इसी दौरान अगस्त 2021 में रक्षाबंधन पर अंजली का पति गुजरात से अपने घर आया। इससे राज मुंडा को अंजली से मिलने में परेशानी होने लगी। 26 अगस्त 2021 की रात में जब राजू मिर्धा सो रहा था, तब अंजली व प्रेमी राज मुंडा ने मिलकर गला दबाकर राजू मिर्धा की हत्या कर दी। घटना को लेकर खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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