पॉक्सो कोर्ट ने युवती से छेड़छाड़ करने वाले युवक को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक (पोक्सो कोर्ट-टोंक) राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि 31 जुलाई 2021 को पीड़िता ने सदर थाना टोंक में रिपोर्ट पेश की थी। उसमें पुलिस को बताया था कि उस दिन अल सुबह 5 बजे घर के बाहर दुर्गेश उर्फ कालू लोहे की रॉड लेकर आया और जान से मारने की नियत से उसका प्रहार कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। चिल्लाने पर पीड़िता की मां मौके पर आ गई। उसकी मां को देखकर वह वहां से भाग गया। 24 फरवरी 2022 को जिला व सेशन न्यायालय टोंक में युवक के खिलाफ सदर पुलिस टोंक ने चालान पेश किया। 9 जुलाई 2024 को इस मामले में पोक्सो कोर्ट टोंक में ट्रांसफर होकर आया। कोर्ट की ओर से इस मामले में न्याय करते हुए इस पर विशिष्ठ न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने युवक दुर्गेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं में जुर्म प्रमाणित मानकर उसे 5 साल के कारावास से दंडित किया है। साथ ही 5 हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।


