बिना रजिस्ट्रेशन नहीं बिकेंगी दवाइयां मेडिकल बोर्ड की मंजूरी होगी अनिवार्य

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य में दवा कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स का कोई भी फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दवा एक अति आवश्यक और संवेदनशील सामग्री है। इसके गलत या नकली प्रयोग से मरीज की जान जोखिम में पड़ सकती है, तथा उपचार में भी लाभ नहीं मिल पाता। अतः दवाओं की खरीद-बिक्री पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी नजर है। स्वास्थ्य गुुरुवार को लोक स्वास्थ्य संस्थान (आईपीएच) सभागार में आयोजित राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य की जनता को पारदर्शी और सुलभ तरीके से सही एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। कहा कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया गया है। बैठक में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला और मानव संसाधनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने औषधि निरीक्षकों से उनके द्वारा अब तक की गई कार्रवाइयों, छापेमारी और कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने यह भी बताया कि एक सप्ताह के भीतर फिर से समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें सभी अधिकारी अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे। बैठक में प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. चंद्र किशोर शाही, औषधि निदेशक रितु सहाय, संयुक्त निदेशक सुमन तिवारी समेत सभी जिलों के औषधि निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एक क्लिक में मिले दवाओं की जानकारी… स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जिससे सभी मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध दवाओं की जानकारी एक क्लिक में मिल सके। सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिया गया कि वे नियमित रूप से दवा दुकानों का निरीक्षण करें, दवाओं की गुणवत्ता और स्टॉक की जांच करें। यदि किसी दुकान में अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य में उपलब्ध दवाओं का मांगा विवरण स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अंसारी ने औषधि निदेशक रितु सहाय से यह जानकारी भी ली कि राज्य में किन-किन दवाओं की उपलब्धता है और उन पर सरकार का क्या नियंत्रण है। साथ ही, उन्होंने दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। बिना पर्ची के कफ सिरप देना कानूनन अपराध मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिना डॉक्टर की लिखित पर्ची के प्रतिबंधित दवाएं या कफ सिरप देना कानूनन अपराध है, और इसे सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर्स से इसका पालन करने को कहा। नकली दवाओं के सिंडिकेट पर करें कार्रवाई डॉ. अंसारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नकली दवाओं के सिंडिकेट की पहचान कर उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस अवैध धंधे पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।

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