जोधपुर से 23 पाक नागरिकों को जाने के आदेश:विचाराधीन मामलों को छोड़कर सभी को वापस जाना होगा; 27 अप्रैल तक अटारी बॉर्डर पार करना होगा

देश में मौजूदा हालात के मद्देनजर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश के बाद जोधपुर में रह रहे 23 पाक नागरिकों ने अटारी बॉर्डर जाने की अनुमति ली है। जोधपुर शहर विदेशी पंजीयन अधिकारी की ओर से शुक्रवार को सूचना जारी की गई है। इसमें पाक विस्थापितों में चल रहे असमंजस को खत्म करते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सीआईडी की ओर से जारी इस सूचना के अनुसार- ऐसे सभी पाक नागरिक, जो धार्मिक वीजा, विजिट वीजा के अलावा अन्य कारण से पिछले दिनों भारत आए हैं। उनमें से वो नागरिक, जिनका एलटीवी (लॉन्ग टर्म वीजा) या तो स्वीकृत हो चुका है या विचाराधीन है, उन्हें छोड़कर शेष सभी पाक नागरिकों को, जो विदेशी पंजीयन अधिकारी, जोधपुर शहर के क्षेत्राधिकार में निवासरत हैं, उन्हें भारत सरकार के नए निर्देशों के तहत 27 अप्रैल तक 48 घंटे के भीतर अटारी बॉर्डर से निकलना जरूरी है। इस स्थिति में ऐसे पाक नागरिक जिनकी एलटीवी वर्तमान में पहले से स्वीकृत या आवेदन विचाराधीन नहीं है, उन सभी पाक नागरिकों को 27 अप्रैल तक अटारी बोर्डर से पाकिस्तान जाने को कहा गया है। कुछ दिन पहले आए हजारों पाक नागरिकों के लिए संकट
सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदूसिंह सोढ़ा ने बताया- पीड़ित पाक विस्थापितों की स्थिति के बारे में सरकार तक बात पहुंचाने के बाद कुछ राहत मिली है, लेकिन अब भी प्रदेश में हजारों ऐसे पाक विस्थापित हैं, जो पिछले कुछ महीनों में भारत आए हैं। अभी तो इन नागरिकों के विजिट या धार्मिक वीजा की अवधि भी खत्म नहीं हुई है। इनमें कई नव विवाहित जोड़े हैं, तो कई विवाह करने के लिए आए हुए हैं। इनके राजस्थान में पहुंचने के बाद एलटीवी आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने तक का समय नहीं मिला है। हालांकि, अब भी उम्मीद है कि इन पहले से पीड़ित पाक विस्थापितों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए सरकार द्वारा राहत दी जाएगी।

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