लोन चुकाने के लिए सरकार की एकमुश्त योजना:अल्पसंख्यक वर्ग को मिलेगी राहत, बकाया लोन के ब्याज में मिल सकेगी छूट

राजसमंद में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ऋण धारकों के लिए एक मुश्त समाधान योजना 2025 लागू की गई है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हित में एकमुश्त समाधान योजना 2025 लागू की गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेमलता कांकरिया के अनुसार इस योजना के तहत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को दिए गए ऋण के योजना लागू की गई है। अल्प संख्यक वर्ग को दिए गए व्यवसायिक, शैक्षिक, सूक्ष्म एवं लघु ऋण की बकाया राशि को एकमुश्त जमा कराने की योजना लागू की गई। जिसमें ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में छूट दी जाएगी।उन्होंने बताया कि योजना को दो चरणों में है। प्रथम चरण में 01 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक होगा, इस अवधि में ऋणी द्वारा बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज पूरा माफ किया जाएगा। ऋणी को केवल बकाया मूलधन ही जमा करवाना होगा। द्वितीय चरण में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक, इस चरण में केवल दण्डनीय ब्याज माफ किया जाएगा। ऋणी को मूलधन के साथ-साथ ब्याज भी जमा करवाना होगा। कांकरिया ने ऋण धारकों से अपील की है कि वे योजना का अधिकतम लाभ उठाते हुए प्रथम चरण में ही बकाया राशि का भुगतान कर दें, जिससे उन्हें पूर्ण छूट का लाभ मिल सके।

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