सोलन में PCB के चीफ इंजीनियर को नोटिस:अवैध खनन में नहीं की कार्रवाई; हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह का दिया था समय

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) बद्दी के चीफ एन्वायरनमेंट इंजीनियर प्रवीण गुप्ता को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने 25 अक्टूबर 2024 को याचिकाकर्ता की शिकायत पर चार सप्ताह के भीतर कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। पर्यावरण प्रेमी किशन कुमार ने बीबीएन में अवैध खनन और स्टोन क्रशरों द्वारा प्रदूषण बोर्ड के नियमों की अवहेलना की शिकायत की थी। सोलन में अवैध खनन और बद्दी के क्रशर संचालकों के खिलाफ कई बार शिकायत की गई। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट में डाली थी याचिका किशन कुमार ने कार्रवाई न होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2024 में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एक माह के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। चीफ एनवायर्नमेंट इंजीनियर द्वारा आदेशों का पालन न करने पर अवमानना नोटिस जारी किया गया है। ऐसे अधिकारी को तुरंत बदलें: किशन पर्यावरण प्रेमी किशन कुमार का कहना है कि कंटेप्ट इसलिए दायर करना पड़ा क्योंकि रिजनल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के नियमों की पालना नही करवा पा रहे है जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और अब तो हाईकोर्ट के आदेशों की भी पालना नही कर रहे है। उन्होंने कहा कि कुछ क्रशर ऐसे है जो बिना कसेंट के चल रहे है जिस पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बद्दी पूरी तरह से मेहरबान चल रहा है इसलिए अधिकारी को बदला जाना चाहिए।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *