राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। 31 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम योजना से नहीं हटवाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम योजना से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव-अप अभियान चलाया गया है। जिला रसद अधिकारी अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिह्नित कर योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्ति जैसे आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी और अन्य सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। डीएसओ चौधरी ने बताया कि 31 जनवरी 2025 तक योजना से स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र या सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके द्वारा उठाए गए राशन की बाजार भाव से वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई से बचने के लिए अपात्र व्यक्ति स्वयं फॉर्म भरकर योजना से नाम हटवा लें। इसका फॉर्म जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों के पास उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अपात्र व्यक्तियों के नाम एनएफएस सूची से हटाकर उनके स्थान पर पात्र और जरूरतमंद व्यक्तियों के नाम योजना में जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।