कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटी शराब की दुकान, आबकारी विभाग का रवैया मनमाना
अनूपपुर। जिले का आबकारी विभाग किस कदर निरंकुश हो चला है आज इसकी एक बानगी हम आपको बता रहे है अनूपपुर स्टेशन चैक में शराब की दुकान रहवासी क्षेत्र में होने से यहां के रहवासियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है,और इसी के चलते वार्ड नंबर 3 एवं 5 के लोग माध्यम से स्थाई जन उपयोगी लोक अदालत में परिवाद दायर किया था जिस पर 7 सितंबर 2021 को स्थाई लोक अदालत अनूपपुर द्वारा लोक.प्रकरण क्रमांक 04/2020 के माध्यम से उक्त शराब दुकान हटाये जाने का आदेश पारित किया था जिसके बाद शराब दुकान के संचालक हाईकोर्ट जबलपुर में रिट याचिका संख्या 12665/2024 प्रस्तुत की गई थी जिसमे वास्तविक स्थिति को छुपाया गया था जिस के बाद सूचना के अधिकार 2024/1027 अनूपपुर दिनांक 24 जुलाई 2024 के तहत जानकारी प्रदान की गई थी कि वार्ड क्रमांक 5 में आबकारी विभाग की भूमि पर बने भवन में विदेशी मदिरा दुकान संचालन हेतु वर्तमान कार्यालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया था चूंकि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट जबलपुर ने शराब दुकान संचालक को स्थगन आदेश दिया गया था इसलिए अंतिम सुनवाई तक मदिरा दुकान का संचालन होता रहा अब इस पूरे मामले में 1/04/2025 को हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा याचिका संख्या 12665/2024 को निरस्त कर दिया गया अब यह साफ हो गया कि लोक अदालत अनूपपुर द्वारा लोक प्रकरण क्रमांक 04/2020 के माध्यम से उक्त शराब दुकान को हटाए जाने का आदेश 7 सितंबर 2021 को किया था। मामला हाईकोर्ट में चले जाने के कारण दुकान यथावत संचालित रही और अब जब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में याचिका को खारिज कर दिया और यह माना गया कि लोक अदालत का शराब दुकान हटाने का उक्त आदेश सही है और जन हितैषी है।


