4 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले सौतेले पिता को अपर सत्र विशेष न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने फांसी की सजा सुनाई है। वह साधू के वेष में सौतेली बेटी को लेकर घूम रहा था। दुष्कर्म के बाद उसने जमीन पर पटक-पटककर बेटी को मार डाला था। गोंडा में बच्ची की लाश मिली थी। दतिया निवासी आरोपी कवर्धा में कूड़ा बीनता था। यहीं उसका कूड़ा बीनने वाली एक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग हो गया। महिला पति को छोड़ बच्ची के साथ रहने लगी। आरोपी की शराब पीने की लत से महिला बच्ची को उसके पास छोड़कर चली गई। इसी बीच आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म किया था।


