जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में रविवार को वर्ष 2024 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में जिला मुख्यालय पर कुल 12 बेचो का गठन किया गया था। जिसमें पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामे के माध्यम के न्यायालयों में लंबित 3478 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए करीब 9 करोड़ 16 लाख 66 हजार 53 रूपये की राशि का सैटलमेण्ट किया गया। इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग, बैंक, दूर संचार विभाग एवं फाईनेंस कम्पनियों के प्रि-लिटिगेशन के प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बृजेश कुमार ने बताया- अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेन्द्र कुमार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिले में कुल 12 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया। जिसमें से दौसा मुख्यालय पर 4 तथा तालुका बांदीकुई, लालसोट, महवा, सिकराय में 8 लोक अदालत बैन्चों का गठन किया गया। दौसा मुख्यालय स्थित बैचों में प्रथम बैन्च में जिला जज राजेन्द्र कुमार, एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा एवं माया खण्डेलवाल, सदस्य जिला उपभोक्ता मंच, द्वितीय बैन्च में प्रेमचंद शर्मा, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, इफ्तेखार खान अधिवक्ता, तृतीय बैंच में रविकांत मीना, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-02 एवं किशन लाल मीना अधिवक्ता, चतुर्थ बैंच में बृजेश कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमान सहाय शर्मा नायब तहसीलदार एवं नाथू सिंह गुर्जर अधिवक्ता की लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया। इनसे जुड़े मामलों का निस्तारण न्यायालयों में लंबित सभी प्रकृति के राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरणों, अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम एवं नियोजन संबंधि विवाद, भूमि अधिग्रहण मामलें, बिजली व पानी के बिल भुगतान संबंधी प्रकरण, राजस्व मामले, सभी प्रकार के सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञ, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावें) इत्यादि के निस्तारण तथा बैक, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, नगर परिषद इत्यादि द्वारा प्रि-लिटिगेशन स्तर पर प्रस्तुत प्रकरणों के निस्तारण के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया।


