जालंधर में 10 बजे के बाद ध्वनि संयंत्रों पर रोक:भारत-पाक तनाव के बीच प्रशासन ने उठाए कदम, राशन की जमाखोरी पर होगी कार्रवाई

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान जालंधर प्रशासन द्वारा शहर में ध्वनि प्रदूषण और राशन के स्टोरेज को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण न करने के आदेश दिए हैं। सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर रात में किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण हुआ तो उस पर कार्रवाई की आदेश दिए गए हैं। वाहनों पर लगे बड़े हॉर्न भी रात दस बजे के बाद न बजाने के आदेश हैं। मैरिज पैलेसों और होटलों में ढोल सहित अन्य चीजों से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक लगाई गई है। ज्यादा मात्रा में राशन इकट्ठा करने पर भी प्रशासन सख्त जालंधर के डीसी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने शहरवासियों से संयम और सोच-समझकर खरीदारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी को घबराकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर अग्रवाल ने आगे कहा- लोगों को किसी भी तरह से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आपातकालीन स्थितियों के दौरान पंजाब सरकार जनता को प्रत्येक प्रकार की सहायता और समर्थन प्रदान करती है। जालंधर प्रशासन किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि आवश्यक वस्तुओं सहित किसी भी चीज की जमाखोरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि कोई व्यक्ति जमाखोरी या कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला सैनिक बोर्ड की त्रैमासिक बैठक आज जिला प्रशासनिक परिसर में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) विवेक मोदी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा जिला रक्षा सेवाएं कल्याण अधिकारी-कम-सचिव जिला सैनिक बोर्ड जालंधर कमांडर बलविंदर सिंह के अलावा सैनिक बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

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