छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है -“चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।” इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई है। याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेज का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका को ख़ारिज करने की मांग इधर भूपेश बघेल की ओर तकनीकी और अन्य आपत्तियों के आधार इस चुनाव याचिका को ख़ारिज करने की मांग की गई। हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग खारिज कर दी है। अब विजय बघेल की उस याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। ………………… इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें… भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नोटिस:आचार संहिता उल्लंघन मामले में किया तलब; विजय बघेल ने की है विधायकी समाप्त करने की मांग छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को बीजेपी नेता विजय बघेल की याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया गया है। विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी समाप्त करने की मांग को लेकर याचिका लगाई है। पढ़ें पूरी खबर…


