बम्हनीडीह में चुनाव नहीं कराने पर याचिका, आयोग को नोटिस

भास्कर न्यूज | जांजगीर बम्हनीडीह नगर पंचायत का चुनाव नहीं कराने के​ खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस कर जवाब मांगा है। शासन ने 4 नवंबर 2024 को ग्राम पंचायत बम्हनीडीह को नगर पंचायत में बदलने की अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचना नगरपालिका अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी की गई थी। नगर पंचायत का गठन हुए छह माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो आम चुनाव की घोषणा की गई है और न ही संचालन के लिए विशेष समिति का गठन किया गया है। इस मामले को लेकर पूर्व सरपंच मालती पटेल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया है कि नवगठित नगर पंचायत के लिए धारा 16 के तहत विशेष समिति का गठन जरूरी है। साथ ही गठन के छह माह के भीतर आम चुनाव कराना भी अनिवार्य है। मालती पटेल ने याचिका में यह भी बताया कि नगर पंचायत के गठन के बाद से क्षेत्र में विकास कार्य ठप हैं। जनप्रतिनिधियों के अभाव में लोगों की समस्याएं नहीं सुलझ रही हैं। शासन की ओर से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने नगरीय प्रशासन विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों विभागों से जवाब मांगा है कि अब तक चुनाव और समिति गठन क्यों नहीं हुआ।

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